आकलन
वर्ष 2012-13 के लिए रिटर्नों को भरने की आवश्यकता से वेतन भोगी कर्मचारियों को
छूट
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिनांक 17 फरवरी,
2012 की अपनी अधिसूचना संख्या 9/2012 के द्वारा आकलन वर्ष 2012-13 के लिए रिटर्नों
को भरने की आवश्यकता से वेतन भोगी कर्मचारियों को छूट दी है। उक्त छूट तभी लागू
होगी जबकि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी कर दी जाती हैं:- • कर्मचारी ने केवल वेतन से आय तथा बचत बैंक खाते से आय प्राप्त की हो तथा बचत बैक खाते से अर्जित किया गया वार्षिक ब्याज 10 हजार रुपये से कम हो।
• कर्मचारी की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक ना हो (कुल आय से आशय सकल कुल आय इसमें अध्याय VI ए के अधीन कटौतियां घटाएं)
• कर्मचारी ने अपना पीएएन नियोक्ता को रिपोर्ट किया हो।
• कर्मचारी ने बचत बैंक खाते पर मिले ब्याज से हुई आय को नियोक्ता को सूचित किया हो।
• कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से फार्म 16 प्राप्त कर लिया हो।
• टीडीएस के तौर पर कर्मचारी की कुल कर देयताएं नियोक्ता द्वारा चुकता कर दी गई हों तथा नियोक्ता ने टीडीएस को केन्द्रीय सरकार के पास जमा करा दिया हो।
• कर्मचारी का रिफंड दावा ना हो।
• कर्मचारी ने वेतन केवल एक नियोक्ता से प्राप्त किया हो।
• कर्मचारी ने आयकर विभाग से आयकर विवरण भरने की कोई नोटिस न प्राप्त की हो।
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